बुलंदशहर गोकशी हिंसा : इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के मुख्य आरोपी को मिली हाईकोर्ट से जमानत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बीते वर्ष दिसंबर में हुई बुलंदशहर हिंसा और सब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या की घटना के मुख्य आरोपी बजरंग दल नेता योगेश राज की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने योगेश राज के अधिवक्ता व अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनकर दिया है। योगेश राज तीन दिसंबर 2018 को बुलंदशहर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है। इस हिंसा में जमकर आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ हुई थी। हिंसा के दौरान पुलिस उपनिरीक्षक सुबोध सिंह की मौत हो गई थी। बजरंग दल नेता योगेश राज पर भीड़ को उकसाने का आरोप है।

अधिवक्ता आनंदपति तिवारी का कहना था कि मामले के अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी है। योगेश राज काफी समय से जेल में निरुद्ध है। उसकी भी गत 26 अगस्त को कई अन्य धाराओं में जमानत मंजूर हो चुकी है। केवल बाद में जोड़ी गई आईपीसी की धारा 124ए में जमानत होना शेष है। एडवोकेट आनंदपति तिवारी ने बताया कि बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने योगेश राज की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें