
बुलंदशहर : स्याना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई हिंसा के मामले में न्यायालय ने 38 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के लिए 5 आरोपियों को विशेष रूप से दोषी माना गया है। अब इस केस में फैसला 1 अगस्त को सुनाया जाएगा।
इस प्रकरण में कुल 44 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग है। न्यायालय ने सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं।
इस हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ द्वारा कर दी गई थी। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए गए 44 में से 5 आरोपियों की मौत सुनवाई के दौरान ही हो गई, जबकि एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई किशोर न्यायालय जुवेनाइल कोर्ट में जारी है।
शेष आरोपियों की सुनवाई एडीजे-12 कोर्ट में हुई। वर्षों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 38 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया है।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी को दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 1 अगस्त को सुनाया जाएगा। 3 दिसंबर 2018 को हुई इस हिंसा में तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने इस हत्या के लिए प्रशांत नट, डेविड, जॉनी, राहुल और लोकेन्द्र मामा को विशेष रूप से दोषी माना है।
ये भी पढ़ें: कासगंज: नवोदय विद्यालय में छात्रों ने खोली अव्यवस्थाओं की पोल, शिक्षा और सुविधा दोनों बेहाल
महिला सिपाही की मौत बनी मिस्ट्री, यूपी में फिर उठे सुरक्षा पर सवाल, जांच में जुटी पुलिस