बरेली। बीएसएनएल कंप्यूटर सिस्टम हैक करने के मामले में बीएसएनएल डिविजनल मैनेजर समेत 5 लोगों को 5 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। उन पर बीएसएनएल के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने और बरेली में 18 टेलीफोन लगाकर अवैध आईएसडी कॉल की सुविधा देने का आरोप है।
सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ के सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने बीएसएनएल को धोखा देने के आरोपी पांच लोगों को पांच साल की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएनएल बरेली तत्कालीन डिविजनल इंजीनियर प्रमोद कुमार गंगवार, महफूज अली, एजाज आलम, शाहनवाज आलम और कादिर समेत आरोपियों पर 2.95 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि बाद में एक अन्य आरोपी नायाब को अदालत ने बरी कर दिया। सीबीआई अधिकारियों ने एक प्रेस नोट में कहा कि सीबीआई ने तत्कालीन मंडल अभियंता, बीएसएनएल, बरेली प्रमोद कुमार गंगवार और पांच निजी व्यक्तियों सहित छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन लोगों पर आरोप है कि 2009-10 के दौरान 9 सितंबर, 2011 को आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत बीएसएनएल के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके धोखाधड़ी की और बरेली में 18 टेलीफोन लगाकर अवैध आईएसडी कॉल की सुविधा दी।
अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों ने इस तरह बीएसएनएल को 3.41 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया और कहा कि मामले में सभी छह आरोपियों के खिलाफ 30 मई, 2014 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने 30 सितंबर, 2015 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। उन्होंने बताया कि सुनवाई के बाद अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी नायाब को अदालत ने बरी कर दिया।