महिला शिक्षामित्र को द्वितीय मातृत्व अवकाश न देने पर बीएसए तलब

प्रयागराज। महिला शिक्षामित्र को मातृत्व लाभ में नियमित महिला शिक्षकों के बराबर ही हाईकोर्ट ने माना है। ऐसे ही एक मामले में याची महिला शिक्षामित्र के अधिवक्ता यतीश कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक महिला शिक्षामित्र, महिला अनुदेशकों, महिला संविदाकर्मियों को एक ही मातृत्व अवकाश स्वीकृत होता था। जबकि औरैया के दुहल्दा ब्लॉक में तैनात महिला शिक्षामित्र दीप्ति ने अपने द्वितीय मातृत्व अवकाश हेतु बीएसए औरैया को प्रार्थना पत्र दिया था।

याची दीप्ति द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को बीएसए औरैया ने 30 नवंबर, 2019 के जारी हुए शासनादेश का हवाला देते हुए अस्वीकृत कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची याची के मामले में
न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया की पीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का इसे उल्लंघन माना और इसे सरकारी व संविदा कर्मियों के मध्य भेदभाव मानते हुए बीएसए औरैया को 25 फरवरी को पर्सनल एफिडेविट पर हाजिर होने का आदेश दिया है।

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