
Prajwal Pevanna News : पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जनता दल (सेक्युलर) से निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को एक विशेष अदालत ने बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला उनके फार्महाउस पर काम करने वाली एक महिला के साथ बलात्कार के मामले में आया है।
प्रज्वल रेवन्ना पर चार बलात्कार के मामले दर्ज हैं। उन्हें यह सजा 2021 में हुई घटना के लिए दी गई है, जब उन्होंने अपने फार्महाउस पर काम करने वाली 48 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर दो बार बलात्कार किया था और इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना पर 11.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 11.25 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
यह फैसला शनिवार को जनप्रतिनिधियों के लिए बनी विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने सुनाया। इससे पहले, शुक्रवार को अदालत ने प्रज्वल को दोषी ठहराया था। सजा सुनाए जाने से पहले, प्रज्वल रेवन्ना ने कम सजा की अपील करते हुए दावा किया था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और उनकी एकमात्र गलती राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना है। अदालत में अपील करते समय वह फूट-फूटकर रो पड़े थे।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी पार्टी से नहीं, बल्कि जेडीएस और उनके सहयोगियों से सवाल पूछे जाने चाहिए। शिवकुमार ने कहा कि उनकी टिप्पणी से राजनीतिक विवाद पैदा हो सकता है, इसलिए यह जेडीएस के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वे क्या सही है और क्या गलत, यह बताएं।
गौरतलब है कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यह मामला तब सामने आया था जब 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उनके कई आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इसके बाद उन्हें जेडीएस से निलंबित कर दिया गया था और जर्मनी से लौटने पर उन्हें 31 मई को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था।
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