बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

चंडीगढ़ : आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। मंगलवार को मजीठिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने याचिका में संशोधन के लिए कोर्ट से चार हफ्ते का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति जुटाई है। इससे पहले 2021 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था, जिसमें अब तक पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय और ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर समेत छह लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं।

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