Bijnor : नो मैपिंग के तहत 89,822 मतदाता चिन्हित – अपर जिलाधिकारी

Bijnor : अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, वान्य ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित कर बीएलओ द्वारा नो मैपिंग में चिन्हित मतदाताओं के निर्गत नोटिस के संबंध में जानकारी प्रदान की गई एवं अवगत कराया गया कि जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 06. जनवरी 2026 से 06. फरवरी 2026 तक कोई भी मतदाता अपने पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र (VRC) पर, तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में, उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में, जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जाकर अपनी दावे/आपत्तियां दर्ज करा सकता है।

इसके अतिरिक्त समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराते हुए आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों से निम्नानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त राजनैतिक दलों को जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त बूथवार बीएलओ एवं पदाभिहित अधिकारियों की सूची हार्ड कॉपी में उपलब्ध करायी गयी। जनपद में No Mapping के अन्तर्गत कुल – 89822 मतदाताओं को चिन्हित किया गया है तथा इन मतदाताओं को विधानसभावार नियुक्त अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दिनांक 06. जनवरी 2026 से 27. फरवरी2026 तक नोटिस जारी कर उनकी सुनवाई स्थान के संबंध मे सूचना उपलब्ध करायी गयी।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि जनपद के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के दिनांक 06. जनवरी.2026 से 12. फरवरी.2026 तक प्राप्त दावे आपत्तियों की सूची प्रारूप 9,10,11,11ए, 11 बी की सूची उपलब्ध करायी गयी है यदि कोई मतदाता जिसका नाम किसी कारणवश वोटर लिस्ट में नहीं हैं वह अपना प्रारूप-6 (घोषण पत्र के साथ) भरकर, प्रारूप-7 नाम अपमार्जित हेतु, प्रारूप-8 (घोषण पत्र के साथ) पहचान पत्र में संशोधन के लिए, संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध करा दें।

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