
Bihar Chunav 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य जोर-शोर से चल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्रों को बाहर करना है।
इस प्रक्रिया के तहत 1 जुलाई 2025 को अर्हता तिथि मानकर 25 जून से 26 जुलाई तक घर-घर सर्वेक्षण किया जाएगा, ताकि मतदाता सूची को अपडेट किया जा सके। इसके बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता ऑनलाइन प्रपत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया गया है।
मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने कन्या मध्य विद्यालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बूथवार मतगणना प्रपत्रों के वितरण, प्रपत्रों और दस्तावेजों के संग्रहण की स्थिति तथा आयोग के सभी दिशा-निर्देशों के पालन की जांच की। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्य का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों और कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए। साथ ही, मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित मतदाताओं का नाम भी सूची से हटा दिया जाए।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 के आधार पर यह घर-घर सर्वेक्षण 25 जून से 26 जुलाई तक किया जाएगा। इसके बाद, 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। दावा-आपत्ति दाखिल करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर तय की गई है। मतदाता अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। इस अंतिम सूची की एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी और यह ईसीआई/सीईओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो मतदाता समय पर अपना प्रपत्र जमा नहीं करेंगे, उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। यदि कोई मतदाता समय पर प्रपत्र नहीं जमा कर पाता है, तो वह दावा-आपत्ति के दौरान प्रपत्र-6 और घोषणा के साथ अपने नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मतदाता ईसीआई की वेबसाइट (eci.gov.in) पर EPIC नंबर दर्ज करके भी अपना गणना प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
अंतिम गहन पुनरीक्षण का कार्य बिहार में वर्ष 2003 में किया गया था, जिसमें अर्हता तिथि 1 जनवरी 2003 निर्धारित की गई थी। इस बार के अभियान में, 2003 में अंतिम बार पुनरीक्षित मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। यदि किसी मतदाता के माता या पिता का नाम 1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में शामिल हो चुका है, तो उस व्यक्ति को संबंधित कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही उसकी जन्मतिथि कुछ भी हो।
जिलाधिकारी ने यह भी चेतावनी दी कि जो बीएलओ अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए मतदाता जिला संपर्क केंद्र और हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।










