
Bihar Chunav 2025 : चुनाव आयोग ने सोमवार को 2003 की मतदाता सूची को अपने वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जिससे लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आसान हो गई है।
अगर मतदाता के माता-पिता का नाम सूची में मौजूद है, तो उसे अन्य कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मतदाता अपने नाम को सूची में सत्यापित कर सकते हैं और आवश्यक गणना फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। यह पहल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में अधिक सुविधा प्रदान करेगी।
इस कदम के तहत, आयोग ने अपनी वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर 2003 की मतदाता सूची को ऑनलाईन उपलब्ध कराया है। जिला प्राधिकरण इस डेटा को प्राप्त कर बीएलओ को प्रदान करेंगे।
आयोग के 24 जून 2025 को जारी निर्देश के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ) यह सुनिश्चित करेंगे कि 2003 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार मतदाता सूची सभी संबंधित बीएलओ को हार्ड कॉपी और ऑनलाइन दोनों रूप में उपलब्ध हो। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी जानकारी डाउनलोड कर सके और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सके।
इस नई व्यवस्था के तहत, अगर मतदाता के पिता का नाम 2003 की सूची में है, तो उसे अपने नाम का सत्यापन के लिए अतिरिक्त प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
बिहार में 2003 की मतदाता सूची की इस सहज उपलब्धता से, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में काफी सहूलियत होगी, क्योंकि अब करीब 60 प्रतिशत यानी 4.96 करोड़ मतदाता केवल अपनी जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं और दस्तावेज नहीं देना होगा। उन्हें केवल अपनी जानकारी सत्यापित करनी होगी और गणना फॉर्म भरकर जमा करना होगा। यह जानकारी मतदाता और बूथ लेवल अधिकारी दोनों के लिए ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है, जिससे प्रक्रिया और सरल हो गई है।