
Bihar Cabinet : बिहार कैबिनेट ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए लागू 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही लागू थी। इस आरक्षण का लाभ किसी भी राज्य की महिला उम्मीदवार को दिया जाता था, यानी कि बिहार की बाहर की महिलाएं भी इस का फायदा उठा सकती थीं। लेकिन अब, मंत्रिमंडल ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि यह लाभ सिर्फ बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही मिलेगा।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अब से बिहार की स्थाई निवासी महिलाएं ही इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगी। यदि कोई अन्य राज्य की महिला प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेती हैं, तो उन्हें सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना पड़ेगा। इस बदलाव के बाद, बाहर की महिलाएं इस आरक्षण का फायदा नहीं उठा सकेंगी।
मंत्रिमंडल ने कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, जिनमें से यह आरक्षण का मामला प्रमुख है।
बिहार सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य की महिलाओं को अधिक अवसर मिलेंगे और स्थानीय महिलाओं का विकास तेजी से होगा। इससे राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में प्रभावी हिस्सेदारी मिलेगी।
यह निर्णय बिहार की महिलाओं के प्रति सरकार की नई नीति का संकेत है, जिसमें राज्य के अंदर की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे प्रदेश में स्थानीय महिलाओं का सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।