
शिमला : हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में स्थित मस्जिद को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद को अवैध करार देते हुए इसे गिराने का आदेश दिया है। शनिवार को आयुक्त अदालत ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें हटाने का निर्देश जारी किया।
इससे पहले, अक्टूबर 2024 में अदालत ने मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को भी अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। अब आयुक्त अदालत के इस अंतिम निर्णय के बाद मस्जिद का पूरा ढांचा अवैध करार दिया गया है।
नगर निगम आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संजौली में पुरानी संरचना को गिराकर नई इमारत बनाई गई, लेकिन इसके लिए नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई। निर्माण प्रक्रिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का उल्लंघन हुआ है, इसलिए यह अवैध है और इसे गिराया जाना जरूरी है।
मुख्य बिंदु:
- मस्जिद की निचली दो मंजिलों को अवैध ठहराया गया।
- पहले ही ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का आदेश मिल चुका है।
- निर्माण के लिए नगर निगम से अनुमति नहीं ली गई थी।
- नगर निगम एक्ट का उल्लंघन करने पर पूरी संरचना को अवैध घोषित किया गया।
अब नगर निगम प्रशासन इस आदेश को लागू करने की तैयारी में जुट गया है। वहीं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी संभावित संवेदनशीलता को देखते हुए सतर्क कर दिया गया है।