भोपाल : मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

भोपाल : मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए विशेष जांच दल (SIT) को मामले की जांच पूरी करने के लिए जुलाई तक का समय दिया है। विजय शाह के खिलाफ विवादित बयान मामले की जांच कर रही SIT ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी है, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई जुलाई में करने का आदेश दिया।

विवादित बयान : कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन बताना पड़ा महंगा

मंत्री विजय शाह ने 11 मई को महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित प्रेस ब्रीफिंग कर रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कर्नल सोफिया “अतंकियों की बहन” हैं और उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया है। इस बयान के बाद मंत्री पर तीखी आलोचना हुई और विपक्ष ने उनके इस्तीफे की भी मांग की। विवाद बढ़ता देख विजय शाह ने कई बार माफी भी मांगी।

हाई कोर्ट का संज्ञान, FIR दर्ज करने के आदेश

विवादित बयान का वीडियो वायरल होने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई को निर्देश दिया था कि 4 घंटे के अंदर मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उसी दिन रात इंदौर के मानपुर थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। हालांकि, हाई कोर्ट ने पहली FIR को “खाना पूर्ति” बताया और नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने को कहा।

एसआईटी जांच में जुटी है तीन सदस्यीय टीम

मंत्री विजय शाह ने 15 मई को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय SIT गठित करने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने प्रमोद वर्मा (आईजी सागर जोन), कल्याण चक्रवर्ती (डीआईजी एसएएफ), और वाहिनी सिंह (एसपी डिंडौरी) को जांच दल में शामिल किया। SIT ने 28 मई तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई, जुलाई तक जांच की अवधि दी

SIT की रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई जुलाई में करने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने इस दौरान SIT को पूरी स्वतंत्रता दी है कि वह जांच पूरी करें और सभी तथ्य सामने लाएं।

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