
भोपाल : भोपाल में अब किरायेदार, होटल या लॉज में ठहरने वालों की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक –
- मकान मालिकों को नए किरायेदार या पेइंग गेस्ट का विवरण एक सप्ताह के भीतर संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर जमा करना होगा। पहले से रह रहे किरायेदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी भी 15 दिन के भीतर देना अनिवार्य है।
- होटल, लॉज, रिसॉर्ट और धर्मशालाओं के संचालकों को मेहमानों का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज कर पुलिस को उपलब्ध कराना होगा।
- छात्रावास संचालकों को रह रहे छात्रों की जानकारी साझा करनी होगी।
- स्पा, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को अपने कर्मचारियों की आईडी और जानकारी पुलिस को देनी होगी।
- निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार मजदूरों का विवरण और ट्रेवल एजेंसियां वाहन किराए पर देने से पहले ग्राहकों की पहचान प्रस्तुत करेंगी।
- ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी एजेंसियों को अपने डिलीवरी बॉय का पूरा विवरण पुलिस के पास जमा करना होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।