
भाेपाल : भोपाल की एक अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक मानहानि केस में 28 अगस्त 2025 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश अदालत द्वारा जारी किए गए उस नोटिस के बाद आया है, जिसमें राहुल गांधी 9 मई को सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए थे।
मामला क्या है?
यह विवाद वर्ष 2018 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जब राहुल गांधी ने झाबुआ में एक चुनावी रैली के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान पर टिप्पणी की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों के नाम ‘पनामा पेपर्स लीक’ में शामिल हैं। हालांकि, बाद में राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान पर की गई टिप्पणी वापस ले ली, लेकिन कार्तिकेय पर दिया गया बयान बरकरार रखा। इसे लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तथ्यहीन और मानहानि करने वाला बयान देने का आरोप लगाते हुए भोपाल कोर्ट में केस दर्ज करवाया।
अदालत की सख्ती
राहुल गांधी को इस मामले में पहले 9 मई 2025 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था। लेकिन वे अनुपस्थित रहे। इस पर अब कोर्ट ने नया समन जारी करते हुए उन्हें 28 अगस्त को अनिवार्य रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अगली तारीख पर राहुल गांधी गैरहाजिर रहते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है।
कार्तिकेय का पक्ष
कार्तिकेय चौहान का कहना है कि राहुल गांधी के बयान से उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इसे झूठा और दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए कहा कि यह राजनीतिक लाभ के लिए फैलाया गया एक बेबुनियाद आरोप था।
राजनीतिक पृष्ठभूमि और असर
इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, खासकर उस वक्त जब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राहुल गांधी का कोर्ट में पेश न होना सवालों के घेरे में आ गया है।