
मीरजापुर। अगर आप पेंशनधारी हैं और सोचते हैं कि खाते में पैसा आ रहा है, निकालें चाहे न निकालें तो अब सावधान हो जाइए! सरकार ने अब पेंशन को लेकर ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है, जिसमें तीन महीने तक खाते से पैसा न निकालने पर आपकी पेंशन ‘सस्पेंड’ हो सकती है।
यह नया सिस्टम जून 2025 से लागू हो गया है और अब बैंक आपकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखेंगे। यदि खाते से लगातार 90 दिन तक कोई लेन-देन नहीं होता है तो बैंक सीधे कोषागार को रिपोर्ट भेजेगा। इसके बाद कोषागार अफसर आपके ‘जीवित होने’ की पुष्टि करेगा।
दरअसल, पेंशन के नाम पर फर्जीवाड़ा और मृत्यु के बाद भी खातों से जारी निकासी के कई मामले सामने आए हैं। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी ने बताया कि सभी बैंकों को पेंशनरों की सूची दे दी गई है। अब यदि कोई खाता तीन माह तक निष्क्रिय रहा तो सीधे पेंशन ‘होल्ड’ कर दी जाएगी।
सरकार ने ये भी तय किया है कि अब पेंशन खाता सिर्फ पति-पत्नी के नाम पर ही ज्वाइंट हो सकता है। बेटा-बेटी या किसी और के नाम पर संयुक्त खाता नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो बैंक को खाता निरस्त कर सिंगल नाम से नया खाता खोलवाना होगा।
जीवन प्रमाणपत्र बन गया ‘पेंशन पासपोर्ट’ हर साल नवम्बर में जीवन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है। यदि आप यह भूल गए तो अगले महीने से पेंशन बंद। हां, जमा करने पर दोबारा चालू हो जाएगी। एलडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि बैंक अफसरों को खातों की नियमित निगरानी और सत्यापन का निर्देश दे दिया गया है।
यह कदम क्यों जरूरी है? – मृत पेंशनरों के नाम पर पैसा न निकले। – अनाधिकृत लेन-देन से बचाव। – पारदर्शी वितरण प्रणाली। – वास्तविक लाभार्थियों को समय से भुगतान।