Basti : जिला विद्यालय निरीक्षक की जमीन नीलम करने का आदेश

Basti : 27 साल से अध्यापक के वेतन का भुगतान न करने पर न्यायाधीश सोनाली मिश्रा ने जिला विद्यालय निरीक्षक की जमीन को नीलाम कर बकाया वेतन देने का आदेश दिया है । अयोध्या जनपद के सोहावल निवासी चंद्रशेखर सिंह के अधिवक्ता अतुल कुमार भट्ट ने अदालत में कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक शुरू से ही वादी के साथ उपेक्षित व्यवहार कर रहे हैं 1991 में चंद्रशेखर की नियुक्ति नेशनल इंटर कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में हुई थी इनके साथ पांच अन्य अध्यापकों की भी नियुक्ति की गई थी पहले तो किसी अध्यापक का वेतन नहीं दिया गया बाद में पांच अन्य अध्यापकों को वेतन दे दिया गया केवल चंद्रशेखर को ही वेतन नहीं दिया गया विवश होकर उन्होंने 1998 में वेतन प्राप्ति के लिए न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया।

सिविल जज जूनियर डिवीजन बस्ती की अदालत ने 24 जनवरी 2005 को चंद्रशेखर के पक्ष में फैसला सुनाया जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिला जज व उच्च न्यायालय में अपील दाखिल किया दोनों जगह से उन्हें शिकस्त खानी पड़ी इसके बाद भी उन्होंने बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया 26 मई 2005 को न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर अदालत की शरण ली परंतु 20 साल बीत गए अभी तक उन्हें बकाया वेतन नहीं मिल पाया न्यायाधीश मिश्रा ने इसे गंभीरता से लेते हुए 26 अप्रैल 2025 को कुर्की का आदेश दिया था तहसीलदार बस्ती कीआव्ख्या के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक की 612एयर जमीन बेचने से चंद्रशेखर सिंह का 14 लाख 38 हजार 104रुपए भुगतान हो जाएगा न्यायाधीश ने 20 सितंबर को नीलामी की उद्घोषणा करने का आदेश अदालत अमीन को दिया है 4 अक्टूबर को कर्क शुदा भूमि नीलाम कर दी जाएगी।

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