बस्ती : बालिका को न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत न करने पर सी डब्लू सी सख्त, कोतवाल और विवेचक को किया तलब

बस्ती। पीड़ित नाबालिक को सी डब्लू सी के समक्ष न प्रस्तुत करने को लेकर सी डब्लू सी के चेयर पर्शन प्रेरक मिश्रा ने सख्त रुख अपनाते हुए कोतवाल और मामले के विवेचक को तलब किया है, पत्र मे तीन दिन के भीतर बालिका को प्रस्तुत करने के साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। बताते चले की कोतवाली थाना क्षेत्र की एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति की पुत्री के साथ दुराचार की घटना कारित की गयी थी, घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली मे मुकदमा दर्ज करवाना चाहा परन्तु कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नही किया,पीड़िता ने न्यायलय की शरण ली तो वहां से मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ, कोतवाली पुलिस ने मामले को पंजीकृत करते हुए, बालिका को 24 जुलाई को न्याय पीठ के सदस्य संतोष श्रीवास्तव के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

सदस्य ने बालिका के प्रकरण से संबंधित सभी प्रपत्र के साथ बालिका को पुनः 25 जुलाई को न्याय पीठ के कार्यालय मे प्रस्तुत करने तथा स्थाई सुपुर्दगी कराने का आदेश दिया था, विवेचक ने लापरवाही करते हुए बालिका को न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत ही नही किया, मामले की वस्तुस्थित संज्ञान मे आने पर समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, मंजू त्रिपाठी ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मामले के विवेचक और कोतवाल सदर को पत्र लिख कर 3 दिवस के भीतर बालिका को प्रस्तुत करने तथा प्रक्रिया को पूर्ण करने मे वर्ती गयी लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया है। अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने इस सम्बन्ध मे कहा की यह कार्य बालिका के सर्वोच्च हित से जुड़ा है, पुलिस की लापरवाही से बालिका की काउंसलिंग नही हो पायी जो की ऐसे मामलों मे बहुत जरुरी होती है, बालहित के साथ समझौता नही किया जा सकता स्पष्टीकरण संतोष जनक नही होने पर संबंधित के खिलाफ विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जाएगी।

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