बरेली। शाही थाना क्षेत्र के गौसगंज गांव में मामूली बात को लेकर दो समुदायों में बवाल हो गया था। मगर, इसमें रविवार को नया मोड़ आ गया है। गांव की तमाम महिलाएं एसएसपी ऑफिस पहुंच गई। रविवार की छुट्टी के चलते एसएसपी नहीं मिले।
मगर, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों और दफ्तर के बाहर मीडिया को अपना दर्द सुनाया। बोलीं, 17 जुलाई को गांव से परंपरागत रूप से ताज़िए का जुलूस निकल रहा था। यह हर वर्ष निकलता हैं। मगर, इस बार गांव के कुछ शरारती तत्वों ने ताजियों के जुलूस का विरोध किया। हालांकि, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने ताजियों का जुलूस रात में निकलवा दिया। मगर, जुलूस निकलने से एक समुदाय के लोग नाराज हो गए थे।
उन्होंने 19 जुलाई की रात आठ बजे मस्जिद के गेट के सामने रहमत अली को घेर लिया। उसके साथ मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव का हीरालाल लाल, लालता प्रसाद, तेजराम, बेनी राम,मनोहर लाल, सोमपाल, प्रेम सिंह, रवि राम, लीलाधर, नेकपाल, वीरेंद्र राठौर,जीवनलाल, रूपचंद, प्रधान दीनानाथ, नरेंद्र, ओमकार, त्रिलोकी, नेत्रपाल, चंद्रसेन, चेतराम राम, अजय, भुवन, रामस्वरूप, तेजपाल, हरिशंकर, वीरपाल, नेमचंद, जयप्रकाश, छोटा, दूरिका प्रसाद, हरपाल, अनोखेलाल, रूपचंद, धर्मपाल, चंद्रपाल, चेतराम, दयाराम, हिमांशु आदि समेत तमाम लोगों ने रहमत को घेरकर लाठी डंडों से पीटा।
उन्होंने जान से मारने की नीयत से हमला किया था। इस दौरान गांव के शोएब, फहीम, जाबिर रहमत अली को बचाने आ गए। मगर, इन लोगों ने उन्हें भी लाठी डंडे और पत्थर फेंक कर मारपीट की। इससे गंभीर चोटें आई हैं। मां बहन की गालियां दी। घरों में लूटपाट की। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली आदि का सामान भी लूट के गए।
मगर,हमारी रिपोर्ट लिखने के बजाय आरोपियों की तरफ से ही हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पुलिस ने 51 नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 35 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन्होंने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की।इससे पहले महिलाओं ने दरगाह आला हजरत पहुंचकर अपना दर्द बयां किया।
लेजर लाइट की रोशनी पर विवाद
पुलिस ने हीरालाल शर्मा की तरफ से मुकदमा दर्ज किया है। इसमें महिला पर लेजर लाइट की रोशनी डालने का आरोप था। इसी को लेकर जमकर लाठी-डंडे चले। इसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है।
भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर
गौसगंज गांव निवासी हीरा लाल ने गांव के ही 51 लोगों के खिलाफ नामजद और 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 (2), 191 (3), 190, 109, 115 (2), 352, 351 (2), 324,74 और 331(5) की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। आरोपियों पर घरों के अंदर घुस कर मारपीट की बात कही। महिलाओं पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
इनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है एफआईआर
पुलिस ने एक दिन पहले हीरालाल की तरफ से एफआईआर दर्ज की थी। इसमें अब्दुल, अफसर अली, इमरान, मुख्तयार अली, अब्दुल सलाम, निजाकत अली, जीशान अली,नासीर, हसनैन, असगर, दिलशाद, राशिद, अफसार, चंदा शाह, महमूद और 10 से 15 लोग अज्ञात लोगों को आरोपियों बनाया था। इसके साथ ही वाहनों को भी क्षतिग्रस्त करने का भी आरोप है। इस मामले में सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार जांच कर रहे हैं।