दैनिक भास्कर ब्यूरो
बरेली । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है वही अब पुलिस द्वारा अपराधियों को 30 दिन के अंदर सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कनविक्शन शुरू किया गया। इसमें पॉक्सो एक्ट, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गोकशी करने वाले अपराधों को शामिल किया गया।
इसी कड़ी में थाना हाफिजगंज में पीड़िता ने शिकायत कर आरोप लगाया गया कि आरोपी नें उसका यौन उत्पीड़न किया पीड़िता को आरोपी ने धमकी दी कि यदि वह इसके बारे में किसी और कुछ बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 435/22 धारा 292.506. आईपीसी व पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4,11,12 केस दर्ज किया।
कोर्ट ने दिया जुर्माना भरने का आदेश
विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद थाना हाफिजगंज के ग्राम कितकारपुर आरोपी बृजेश गिरी पुत्र पप्पू गिरी को दोषी करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ आठ हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया। वही एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह नें आरोपी को सजा दिलाने में विवेचना के माध्यम से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया। जिसमें सुभव कुमार विशेष लोक अदालत पोक्सो एक्ट, पुलिस अधीक्षक अपराध मुकेश प्रताप सिंह,हाफिजगंज आरक्षी अरब सिंह, मुख्य आरक्षी सुशील कुमार मौजूद रहे।