
भास्कर ब्यूरो
बरेली। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 2005 में हुई हत्या के मामले में जिला जज कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर तीन साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना कैंट के कांधरपुर निवासी सीमा देवी ने बताया कि 17 अक्तूबर 2005 को सुबह करीब आठ बजे चंद्रसेन उर्फ शेखर उसके पति नरेशपाल को घर से बुलाकर ले गया और गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना की रिपोर्ट थाना कैट में दर्ज कराई गई थी। मामले की विवेचना के बाद अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 15 गवाह पेश किए।
जिला जज कोर्ट ने चंद्रसेन को दोषी करार देते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया।
सजा दिलाने में पुलिस अधीक्षक नगर व नोडल अधिकारी मानुष पारीक, डीजीसी रीतराम राजपूत, विवेचक निरीक्षक करण सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल दीपक और कोर्ट पैरोकार महिला कांस्टेबल सीमा का विशेष योगदान रहा।