
भास्कर ब्यूरो
बरेली। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाही थाना क्षेत्र में हुई दहेज हत्या के सनसनीखेज मामले में एडीजे-08 कोर्ट ने दोषी पति को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा न भरने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
खजुरिया खुर्द, रामपुर निवासी टीकाराम ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी मिथिलेश की शादी थाना शाही के ग्राम रास निवासी हरद्वारी से की थी। विवाह के कुछ समय बाद ही हरद्वारी दो लाख रुपये दहेज की मांग करने लगा और मिथिलेश के साथ मारपीट करता था। 19 नवंबर 2021 को मिथिलेश ने फोन कर बताया कि उसे बुरी तरह पीटा जा रहा है। जब तक परिवार पहुंचा, मिथिलेश मृत अवस्था में पाई गई। इस मामले में थाना शाही में मुकदमा दर्ज हुआ था।
पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी में आठ गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने हरद्वारी को धारा 304बी में सात साल, 498ए में दो साल व डीपी एक्ट की धारा 4 में एक साल की सजा सुनाई। कुल सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
इस सजा में पुलिस अधीक्षक नगर व नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विक्शन मानुष पारीक, एडीजीसी दिगम्बर पटेल, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मीरगंज राजकुमार मिश्र, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल दुष्यन्त कुमार व कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल शाहरूख की भूमिका सराहनीय रही।