
- “इलाज के नाम पर दरिंदगी… कठोर कैद के साथ 25 हजार रुपए जुर्माना
बरेली। यूपी पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के एक गंभीर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डेंटल क्लीनिक संचालक डॉक्टर रविन्द्र प्रकाश शर्मा को 10 साल की कठोर कैद के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला इज्जतनगर थाना क्षेत्र का है। अक्टूबर 2021 में पीड़िता की ओर से थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक, महिला को दांत में दर्द था और वह सैदपुर मोहल्ले स्थित प्रकाश डेंटल लैब पर इलाज कराने गई थी। इस दौरान आरोपी डॉक्टर ने दांत निकालने का बहाना बनाकर महिला को नशीला इंजेक्शन दे दिया।
पीड़िता के मुताबिक, बेहोशी की हालत में डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। महिला के पति की शिकायत पर इज्जतनगर थाने में डॉक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 328, 354(ग), 506 और 507 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देशन में प्रभावी विवेचना कर मुकदमा कोर्ट भेजा गया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए, जिनके बयानों के आधार पर FTC-1 कोर्ट की न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया।
कोर्ट का फैसला
धारा 376 (दुष्कर्म) 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना और धारा 506 एक वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना जिसमें कुल जुर्माना 25,000 रुपये जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
टीम की रही अहम भूमिका
मानुष पारीक, पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी, ऑपरेशन कन्विक्शन
संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एफटीसी-1),निरीक्षक संजय कुमार, विवेचक (अपराध शाखा) कांस्टेबल गौरव कुमार, कोर्ट मोहर्रिर, कांस्टेबल अंकित भारती, कोर्ट पैरोकार, थाना इज्जतनगर।