
बरेली । अवैध तरीके से विकसित की जा रही कॉलोनी पर बीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इससे अवैध कॉलोनाइजर में खलबली मच गई। बरेली विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा थाना सीबीगंज के रामपुर रोड ग्राम बण्डिया में नईम खां द्वारा 20 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, बाउन्ड्रीवाल, भूखण्डों का चिन्हांकन आदि कर अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। बीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
बीडीए के उपाध्यक्ष मनिकंडन ए लोगों से अपील की है कि भूखंड खरीदने से पहले बिल्डर से मानचित्र जरूर मांगे। मानचित्र स्वीकृत कराए बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति अवैध है। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
इस दौरान प्राधिकरण की ओर से अवर अभियंता अजीत साहनी,सीताराम, बौद्धमणि गौतम, सहायक अभियंता रमन कुमार अग्रवाल एवं संयुक्त सचिव दीपक कुमार व प्रवर्तन टीम मौजूद रही।