बरेली : मासूमों से दरिंदगी के दो मामलों में दोषियों को 20-20 साल की सजा

  • ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत विशेष पॉक्सो अदालतों ने सुनाया फैसला,
  • पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी का असर

बरेली। ज़िले में दो अलग-अलग मामलों में विशेष पॉक्सो अदालतों ने बाल यौन शोषण के आरोपियों को दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में पुलिस और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी कर न्याय दिलाने का कार्य किया।

पहला मामला थाना भमोरा क्षेत्र का है। पीड़िता की मां के अनुसार, 22-23 जून 2023 की रात उसकी नाबालिग बेटी छत पर सो रही थी। इसी दौरान पड़ोसी लालाराम पुत्र केदार छतों से होता हुआ उनके घर में घुस आया और किशोरी के साथ बलात्कार कर भाग गया। पीड़िता की चीख सुनने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मामले में थाना भमोरा में IPC की धारा 376(3), 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाह पेश किए।

विशेष पॉक्सो कोर्ट बरेली ने आरोपी लालाराम को दोषी करार देते हुए धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹20,000 का जुर्माना धारा 506 आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास व ₹5,000 का जुर्माना इसके अलावा जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दूसरा मामला थाना किला क्षेत्र का है। वादी के अनुसार, 11 अगस्त 2022 को उनका नाबालिग पुत्र घर के बाहर खेल रहा था, तभी पड़ोसी करन पुत्र रामविलास उसे पतंग का लालच देकर पास की एक पुरानी गौशाला में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे के चिल्लाने पर उसका रिश्तेदार मौके पर पहुंचा, जिससे आरोपी भाग गया।

इस मामले में थाना किला में IPC की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने ग्यारह गवाहों को प्रस्तुत किया।

पॉक्सो कोर्ट-01 बरेली ने करन को दोषी पाते हुए

धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास,40,000 रुपये का अर्थदंड व जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।

इन अधिकारियों की भूमिका रही अहम

इन दोनों मामलों में सफल पैरवी और न्याय दिलाने में जिन अधिकारियों ने विशेष भूमिका निभाई उनमे मानुष पारीक, पुलिस अधीक्षक नगर / नोडल अधिकारी, ऑपरेशन कन्विक्शन,प्रवीन कुमार सक्सेना और सरनाम सिंह, विशेष लोक अभियोजक,विवेचक निरीक्षक कृष्णवीर सिंह और निरीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव,कोर्ट पैरोकार: हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, हे.का. फईमुद्दीन, हे.का. नसीम उल्लाह,मॉनिटरिंग सेल से: का. नेहा तिवारी, का. शिवकुमार शामिल रहे।

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