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बांदा। मर्का थाने के एक गांव में मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के मौत के निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारने के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए 2 लाख 70 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका है। अदालत ने आरोपी को जघन्य अपराधी मानते हुए कठोर टिप्पणी भी की है। मामले की जानकारी देते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया है कि मामला 18 अप्रैल 2021 का है। जिसमें पांच वर्षीय मासूम बालिका को उसके ही रिश्ते के बाबा राम बहादुर प्रजापति ने बिस्कुट खिलाने के बहाने से अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
महज 28 दिनों के ट्रायल में पॉक्सो न्यायालय ने सुनाया फैसला
दुष्कर्म के बाद आरोपी ने मासूम का गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद मासूम के बाबा ने उसी रात मर्का थाने में दुष्कर्म और हत्या समेत पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद 31 मई 2021 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया और न्यायालय ने महज 28 दिन के ट्रायल में फैसला सुनाकर एक नजीर पेश कर दी।
शासकीय अधिवक्ता ने आधा दर्जन गवाह पेश करते हुए मामले को अंजाम तक पहुंचाया। पॉक्सो न्यायालय की एडीजे अनु सक्सेना ने आरोपी को फांसी की सजा के साथ 2 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बुधवार को दिनभर समूचे जिले में फांसी की सजा को लेकर चर्चा का बाजार गरम रहा।