
बांदा : प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों और माफियाओं पर लगातार कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। कानून को ठेंगा दिखाने वालों पर कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में, अवैध खनन के माध्यम से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के दो सदस्य पिता-पुत्र की अपराध से अर्जित 36.75 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई।
बता दें कि इससे पहले भी इस गिरोह के तीन सदस्यों की लगभग 85.71 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। बांदा पुलिस ने फतेहपुर के रहने वाले बालू माफियाओं पर न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की है।
बालू का अवैध कारोबार करके सरकार को लाखों के राजस्व की क्षति पहुंचाने और अवैध खनन से अकूत संपत्ति अर्जित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में पुलिस ने गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहते हुए अवैध रूप से बालू-मौरंग का खनन करने और अकूत धन एकत्र करने के एक मामले में पिता-पुत्र के 36.75 लाख रुपए मूल्य के दो ट्रक जब्त किए हैं।
बता दें कि पैलानी थाने में दर्ज धारा 379, 411 और 4/21 खनिज अधिनियम के तहत फतेहपुर के बेरा गढ़ीवा थाना हुसैनगंज निवासी विवेक सिंह सेंगर और उनके पिता संतोष कुमार पुत्र रामसोहावन समेत अन्य के विरुद्ध थाना पैलानी में ही धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।
प्रकरण के विवेचक पैलानी थाने के प्रभारी निरीक्षक सुखराम सिंह ने विवेक सिंह सेंगर व उनके पिता संतोष कुमार की संपत्तियों का चिन्हांकन किया और जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में कुर्की की रिपोर्ट भेजी। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी कर दिए।
पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए फतेहपुर पहुंचकर अवैध खनन से अर्जित दो ट्रक जब्त कर लिए, जिनकी कीमत 36 लाख 75 हजार रुपए आंकी गई है।
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