
- अदालत ने मात्र 56 दिनों में दिया ऐतिहासिक फैसला
- वहशी दरिंदे ने मासूम की हत्या का किया था प्रयास
Banda : छह साल की मासूम के साथ हुए दिल दहला देने वाले अपराध पर अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोप तय होने के मात्र 56 दिनों में अदालत ने ऐतिहासिक बड़ा फैसला सुनाया है।
शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह गौतम के मुताबिक कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 जुलाई को आरोपी अमित रैकवार ने स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर जा रही पड़ोस की छह साल की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। घर पर उसके साथ दरिंदगी की। इस दौरान आरोपी ने मासूम का हाथ तोड़ दिया। दांतों से उसके शरीर पर कई जगह काटा और जान से मारने की नीयत से गला दबाया। मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल कालेज से पीड़िता को गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया गया। पीड़िता की अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है। कानपुर में उसका उपचार चल रहा है।
विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने इस मामले में 7 अक्टूबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कड़ी पैरवी के बाद आरोप तय होने के मात्र 56 दिनों में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा ने आरोपी अमित को मृत्यु दंड की सजा सुनाई।













