
बहराइच। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूबेदार यादव ने बताया कि किसानों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई कि मौर्य खाद भण्डार सुजौली द्वारा उर्वरक को निर्धारित दर से अधिक दर पर बेचा जा रहा है और वितरण कृषकों को नहीं किया जा रहा है। किसानों की ओर से प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से मौर्य बीज भंडार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
डॉ. यादव ने बताया कि इसके साथ ही मटेरा में स्थित उर्वरक विक्रेता हैदर खान के स्टॉक में अनियमित पाये जाने के कारण उनका भी लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है साथ ही 02 अन्य उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया है।
जिला कृषि अधिकारी द्वारा समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि सभी उर्वरक विक्रेता ई-पॉस मशीन से आधार कार्ड से खतौनी को चेक करते हुए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करें। उर्वरक वितरण के साथ-साथ स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर स्टॉक एवं उर्वरक खरीदने वाले का रिकॉर्ड प्रतिदिन प्रतिदिन अद्यतन कर उर्वरक की बिक्री करें ।
जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में आज यूरिया उर्वरक प्राप्त हुई है जिसे सभी समितियां पर भेजा जा रहा है उर्वरक की कमी नहीं होने दी जाएगी । जनपद की सभी समितियां पर उर्वरक उपलब्ध करा दिया गया है जनपद के सभी किसान भाइयों को अश्वस्त किया जाता है कि जनपद में उर्वरक की कमी नहीं होने दी जाएगी । किसान भाइयों से निवेदन है की एडवांस में उर्वरक खरीद कर उर्वरक का भंडारण ना करें समय-समय पर उर्वरक उपलब्ध रहेगा अभी की जरूरत के हिसाब से ही उर्वरक खरीदें।
समस्त उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गई है यदि किसी भी विक्रेता द्वारा अनियमिता वरती जाएगी एवं सीमावर्ती राज्यों में उर्वरक की कालाबाजारी की जाएगी, या संदिग्ध उर्वरक बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, उर्वरक (परिसंचरण नियंत्रण) आदेश 1973, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी द्वारा जनपद बहराइच के सभी किसानों को अवगत कराया जाता है कि यदि जनपद में कोई भी व्यक्ति संदिग्ध उर्वरक की बिक्री करता है तो उस दुकानदार के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय मे शिकायत दर्ज कराये, शिकायत के उपरांत संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाही सुनिश्चित की जाएगी।