
बहराइच, रुपईडीहा : प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब खाद्यान्न का आवंटन केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है। जारी आदेश के अनुसार 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को छोड़कर सभी राशनकार्ड धारकों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।
आदेश में कहा गया है कि जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है, उनके कार्ड पर अगले तीन माह तक ही अस्थायी रूप से खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इस अवधि में उन्हें ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। तीन माह के भीतर भी यदि लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है।
खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी कोटेदारों को निर्देशित किया है कि वे लाभार्थियों को जागरूक करें और समय पर ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित कराएं। साथ ही नए जोड़े जाने वाले कार्डधारकों को भी खाद्यान्न वितरण से पूर्व अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी कराना होगा। अधिकारियों का कहना है कि शासन की मंशा है कि पात्र लाभार्थियों को ही समय पर खाद्यान्न मिले और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे।
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