
अयोध्या। स्वास्थ्य केंद्र हैदरगंज के शारीरिक शोषण के आरोपी डॉ महिपाल सिंह को सिविल कोर्ट अयोध्या ने कल बड़ी राहत दी। डॉ महिपाल पर BNSS की धारा 64(1), 89, 438(a) के तहत 5 जुलाई को थाना हैदरगंज में आरोपी महिला की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके बाद डॉ महिपाल ने उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में अरेस्ट स्टे के लिए रिट दाखिल किया था। लेकिन आरोपी महिला के द्वारा कैवियट दाखिल किए जाने के बाद डॉ महिपाल की रिट नॉट प्रेस कर ली गई। उसके बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी पर भरपूर दबाव बना रही थी।
लेकिन सिविल कोर्ट में अंतरिम जमानत दाखिल करने के बाद डॉ महिपाल को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, जिससे अब डॉ महिपाल को काफी राहत मिली है।
लेकिन डॉ महिपाल ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए भास्कर प्रतिनिधि को बताया कि अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी थाना हैदरगंज की पुलिस उनकी गिरफ्तारी का दबाव बना रही है। उन्होंने बताया कि एसओ हैदरगंज विवेक राय ने उनसे पूछा कि गैर जमानती वारंट लेने के बाद न्यायालय ने उन्हें कैसे अंतरिम जमानत दे दी।
डॉ महिपाल सिंह ने भास्कर प्रतिनिधि को बताया कि पुलिस के गैरकानूनी रवैए के चलते उनकी गिरफ्तारी का दबाव अभी भी बनाया जा रहा है, जिससे वह अंतरिम बेल मिलने के बाद भी डर के कारण घर से बाहर अज्ञात प्रवास पर चल रहे हैं।
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