औरैया : गुंडा एक्ट के तहत नौ अभियुक्तों को किया गया जिला बदर

औरैया । जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 09 लोगों को जिला बदर करने का फरमान जारी किया है। जिसमें जिला बदर किये गये अपराधियों में बलराम उर्फ कल्लू पुत्र मेहरबान सिंह निवासी नेविलगंज थाना अछल्दा, रानू पाण्डेय पुत्र राम जी पाण्डेय निवासी मोहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली औरैया, प्रान्शु चैबे पुत्र प्रमोद चैबे निवासी मोहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली औरैया, माधव तोमर पुत्र सत्येंद्र सिंह निवासी समरथपुर थाना कोतवाली औरैया, हसीभ पुत्र सहीद निवासी कस्बा खानपुर थाना कोतवाली औरैया, अयूब उर्फ याकूब पुत्र नूरमोहम्मद निवासी कस्बा खानपुर थाना कोतवाली औरैया।

सत्येंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी जोरन पुर्वा थाना दिबियापुर, शनी ठाकुर उर्फ प्रदीप पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी गोविंद नगर थाना कोतवाली औरैया, कुंदन उर्फ अनुराग पुत्र छोटेलाल निवासी श्याम नगर अटसू थाना अजीतमल को गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिला बदर करने का फरमान जारी किया है। इन सभी अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हैं। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को निष्कासन अवधि के दौरान इन पर कड़ी नजर रखने एवं जनपद की सीमा में 06 माह तक प्रवेश न करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

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