राजस्थान हाईकोर्ट ने विवादित संत आसाराम को राहत देते हुए 31 मार्च 2025 तक के लिए अंतरिम जमानत का आदेश दिया है। यह आदेश आसाराम के खिलाफ चल रही दुष्कर्म मामले में आया है, जिसमें उन्हें लंबे समय से जेल में रखा गया था। आसाराम ने अपनी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की थी, और कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूरी दे दी।
11 साल बाद आसाराम को जेल से बाहर आने का मौका मिला है, जिससे उनकी समर्थकों और आलोचकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, यह जमानत अंतरिम है, और 31 मार्च के बाद उनका मामला फिर से कोर्ट में पेश होगा, जिसमें आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।
आसाराम को यह राहत उस समय मिली है, जब उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला 2013 से चल रहा है, और उन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी है। फिलहाल, आसाराम के स्वास्थ्य कारणों के चलते उनके वकील ने जमानत की अपील की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
इस जमानत आदेश के बाद, आसाराम के समर्थकों ने इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखा है, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह एक विवादास्पद फैसला है। अब देखना यह होगा कि 31 मार्च तक उनकी जमानत कैसे चलती है और क्या इस दौरान कोई नया घटनाक्रम सामने आता है।