आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने को कहा है. कोर्ट ने इसके लिए पार्टी को 15 जून तक की मोहलत दी है.आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है. इस मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था.
इससे पहले 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान भी कड़ी नाराजगी जताई थी. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने आप को ये दफ्तर खाली करने और हाईकोर्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया था. अब कोर्ट ने 15 जून तक इसे खाली करने का आदेश दिया है.