
अंकिता भंडारी हत्याकांड : उत्तराखंड के कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने तीन आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी पाया है। हालांकि, तीनों की सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है।
अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं, की हत्या 18 सितंबर 2022 को की गई थी। उसके शव को चीला नहर में फेंक दिया गया था। इस जघन्य अपराध की जांच के दौरान एसआईटी ने 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 97 गवाहों को नामित किया गया था। इनमें से 47 गवाहों को अदालत में पेश किया गया।
पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या का दोषी माना है। विशेष रूप से, अभियोजन पक्ष का दावा था कि पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता की हत्या कर दी। बताया गया कि विवाद के बाद पुलकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंकिता को ऋषिकेश की चीला नहर में धक्का देकर हत्या की थी।
मामले की सुनवाई दो साल और आठ महीने चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 47 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। घटना के प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था, खासकर तब जब पता चला कि पुलकित आर्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन नेता विनोद आर्य का बेटा है। मामला सामने आते ही पार्टी ने आर्य को पार्टी से बाहर कर दिया था।
घटना के बाद प्रदेश में आक्रोश फैल गया था। सड़क पर प्रदर्शन हुए, और जनता ने प्रशासन और सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया था, और राज्य सरकार ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का वादा किया था।
अभी अदालत का फैसला दोषियों को दोषी करार देने तक सीमित है। सजा का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। यह मामला उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध और न्याय व्यवस्था के प्रति जनता के भरोसे का प्रतीक बन गया है।
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