
America Visa Rules : अमेरिका ने विदेशी स्टूडेंट्स (F), एक्सचेंज विजिटर्स (J), और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों (I) के लिए वीजा नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। अब इन वीजा धारकों को अनिश्चितकाल के बजाय निर्धारित अवधि के लिए अमेरिका में रहने की अनुमति दी जाएगी। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने इस बदलाव का प्रस्ताव रखा है ताकि इन वीजा धारकों पर नजर रखी जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
इस नए नियम के तहत, यदि कोई स्टूडेंट, एक्सचेंज विजिटर या मीडिया प्रतिनिधि अपनी निर्धारित अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहना चाहता है, तो उसे DHS से एक्सटेंशन ऑफ स्टे (EOS) के लिए आवेदन करना होगा। यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया है क्योंकि मौजूदा “ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस” नियम के तहत इन लोगों को बिना किसी निश्चित तारीख के रहने की अनुमति थी, जिससे धोखाधड़ी और नियम तोड़ने की आशंका बढ़ गई थी।
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
DHS का कहना है कि वर्तमान सिस्टम में इमिग्रेशन अधिकारियों के लिए यह जांचना मुश्किल हो रहा है कि वीजा धारक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
2023 में अमेरिका में 16 लाख से अधिक F-1 स्टूडेंट्स, 5 लाख से अधिक J एक्सचेंज विजिटर्स, और 32,470 I वीजा धारक मौजूद थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की निगरानी करना चुनौतीपूर्ण हो रहा था।
इन नए नियमों से DHS को समय-समय पर यह जांचने का मौका मिलेगा कि वीजा धारक केवल उन्हीं गतिविधियों में लगे हैं, जिनकी अनुमति उन्हें दी गई है। इससे न केवल सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि धोखाधड़ी और गैरकानूनी गतिविधियों पर भी रोक लगेगी।
क्या हैं नए नियमों की प्रमुख बातें?
प्रस्तावित नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर, F और J वीजा धारकों को अधिकतम चार साल की अवधि के लिए प्रवेश या एक्सटेंशन मिलेगा। F-1 स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलने वाली ग्रेस पीरियड को 60 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया जाएगा। साथ ही, ग्रेजुएट लेवल के F-1 स्टूडेंट्स अब अपने प्रोग्राम के बीच में बदलाव नहीं कर सकेंगे।
I वीजा धारकों (विदेशी मीडिया) के लिए 240 दिन की सीमा तय की गई है, सिवाय कुछ विशिष्ट मामलों जैसे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से संबंधित मामलों में। इन बदलावों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी वीजा धारक अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों का पालन करें।
आगे का असर और क्या होगा?
ये नए नियम F, J, और I वीजा धारकों को अन्य नॉन-इमिग्रेंट वीजा श्रेणियों के समान बनाएंगे, जिनके लिए पहले से ही निश्चित समय-सीमा लागू है। DHS का मानना है कि इससे निगरानी आसान होगी और प्रणाली मजबूत बनेगी।
इन प्रस्तावित नियमों पर जनता अपनी राय दे सकती है। इसके लिए फेडरल रजिस्टर में दी गई निर्धारित समय सीमा के भीतर कमेंट्स जमा कराए जा सकते हैं। यदि ये नियम लागू हो गए, तो विदेशी स्टूडेंट्स, एक्सचेंज विजिटर्स और मीडिया प्रतिनिधियों के अमेरिका में रहने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा।
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