कोर्ट का स्टे आदेश भी बेअसर : प्रधान व जिला पंचायत सदस्य की दबंगई के आगे बेबस हैदरगंज पुलिस

अयोध्या‌। न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना और दबंगों की दबंगई का एक ताजा मामला हैदरगंज थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां सिविल कोर्ट द्वारा जारी स्थगन आदेश (स्टे) को पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया है।

पीड़ित विधवा महिला कुसुम सिंह न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसे राहत नहीं मिल सकी है।ग्राम बैंतीकला निवासी कुसुम सिंह, जिनके पति और ससुर की मृत्यु 16 वर्ष पूर्व हो चुकी है, अपनी पैतृक जमीन गाटा संख्या 742 पर वर्षों से काबिज हैं। लेकिन आरोप है कि गांव के ही प्रधान अनिल सिंह और जिला पंचायत सदस्य सुनील सिंह राजपूत ने दबंगई और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बगल की गाटा संख्या 742 में जबरन निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। कुसुम सिंह का आरोप है कि उनके भूखंड पर लगभग 5×40 मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है।

इस मामले में कुसुम सिंह ने न्यायालय की शरण ली और वाद संख्या 926/2024 में दीवानी न्यायालय से विपक्षियों के विरुद्ध 22 अगस्त 2024 को स्टे आदेश प्राप्त किया, जिसमें अदालत ने विपक्षी राम आधार सिंह व अन्य को कुसुम सिंह के कब्जे में हस्तक्षेप न करने और किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करने का स्पष्ट निर्देश दिया। अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई 2025 निर्धारित है।

अदालत के आदेश के बावजूद न तो हैदरगंज पुलिस और न ही बीकापुर तहसील प्रशासन ने निर्माण कार्य रुकवाने की कोशिश की। जब पीड़िता थानाध्यक्ष विवेक राय से मिलीं तो उन्होंने स्टे आदेश को पुराना बता कर दुबारा लाने की बात कहते हुए कथित रूप से पीड़िता को थाने से डांटकर भगा दिया।पीड़िता द्वारा प्रस्तुत सिविल कोर्ट की अमीन माप रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट हुआ कि गाटा संख्या 742 में 5×40 मीटर का अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया गया है।

यह माप दोनों पक्षों की उपस्थिति में अदालत के निर्देश पर की गई थी और रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। हालात यह हैं कि प्रशासन और पुलिस दोनों ही दबंगों के सामने मौन साधे बैठे हैं। पीड़िता दर-दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन न्याय अब तक उससे कोसों दूर है। इस मसले पर एसओ हैदरगंज से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिससे उनका पक्ष नहीं मिल सका।

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