
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे में एक वृद्ध की मौत के मामले में सरकार से हलफनामा तलब किया है। अदालत ने कहा कि हलफनामा अपर सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी का नहीं होना चाहिए। अब मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने प्रयागराज निवासी विकास कुमार की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पिता की जान महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे में गई थी और तब से वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने प्रारंभिक आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि याचिका की गुणवत्ता और अधिकार क्षेत्र का निर्धारण होना जरूरी है, यानी मामला हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य है या गठित आयोग के समक्ष। अदालत ने इस पर प्रमुख सचिव गृह को याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए सरकार से हलफनामा मांगा।