अधिवक्ता राजेश सूरी की रहस्यमयी मौत का मामला : हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मांगी जांच रिपोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता राजेश सूरी की रहस्यमयी मौत के मामले में चल रही जांच की धीमी गति पर चिंता जताई है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह जांच को तेजी से पूरा करें।

10 साल बाद भी न्याय की आस में परिजन

राजेश सूरी की बहन रीता सूरी ने कोर्ट को बताया कि उनके भाई की मौत को दस साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिसरा रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की गई और जांच की गति बेहद ढीली और संदिग्ध रही है।

क्या है पूरा मामला?

  • तारीख: 30 नवंबर 2014
  • स्थान: चलती ट्रेन (नैनीताल से देहरादून वापसी)
  • घटना: अधिवक्ता राजेश सूरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
  • आरोप: जहर देकर हत्या की गई, महत्त्वपूर्ण फाइलें गायब, केवल कपड़ों से भरा बैग मिला
  • पृष्ठभूमि: राजेश सूरी नैनीताल हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार और भू-माफिया से जुड़े मामलों की पैरवी कर रहे थे

परिवार का आरोप – हत्या में भू-माफिया की भूमिका

याचिकाकर्ता रीता सूरी और राजकुमार सूरी का आरोप है कि राजेश सूरी ने देहरादून के कई बड़े भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया था, जिससे वे भू-माफिया के निशाने पर आ गए थे।
उन्होंने कोर्ट में कहा:

भाई को ट्रेन में जहर देकर मारा गया। उनके सारे केस से जुड़े दस्तावेज भी गायब कर दिए गए।
रीता का यह भी आरोप है कि घटना के समय राजेश सूरी का गनर भी उनके साथ नहीं था, जिससे संदेह और गहरा हो गया है।

एसआईटी की जांच पर भी उठे सवाल

रीता सूरी का कहना है कि अब तक इस मामले की दो बार एसआईटी जांच हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया। उनका आरोप है कि पुलिस जांच भू-माफियाओं के दबाव में चल रही है, जिससे न्याय में देरी हो रही है।

हाईकोर्ट की टिप्पणी और अगला कदम

राज्य सरकार की ओर से अदालत से अधिक समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने असहमति जताए बिना अगली सुनवाई की तिथि दो सप्ताह बाद तय की है। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पारदर्शी और त्वरित जांच अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनता का न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रहे।

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