
लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने सपा विधायक अभय सिंह को जानलेवा हमले के मामले में दोषमुक्त करने वाले परीक्षण अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इस मामले में पहले दो जजों की खंडपीठ ने अलग-अलग राय व्यक्त की थी। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी ने अभय सिंह को दोषी ठहराया, जबकि न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें दोषमुक्त किया था। इसके बाद मामले को तीसरे जज, न्यायमूर्ति राजन राय के पास भेजा गया था।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति राजन राय ने 2:1 के बहुमत से अभय सिंह को दोषमुक्त करार दिया, जिससे सपा विधायक को राहत मिली। यह मामला अयोध्या जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 2010 में विकास सिंह ने अभय सिंह और उनके साथियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई बाद में अम्बेडकर नगर कोर्ट में की गई, जहां 10 मई 2023 को अभय सिंह और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। विकास सिंह ने इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दिया।