कोर्रा और संगोलीपुर खदानो में अवैध खनन पर 13 लाख का जुर्माना

– क्षेत्र से हटकर अवैध खनन कर रहा था संगोलीपुर का पट्टेधारक मनोज सिंह
– दैनिक भास्कर की खबरों के बाद जागा प्रशासन – खनन और राजस्व की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

विवेक मिश्र

फतेहपुर । जनपद में लगभग दो माह पूर्व से खदानों का संचालन शुरू है जहां से जमकर ओवरलोडिंग जारी है। एसटीएफ की एफआईआर में जिले के खनिज अधिकारी देशराज और एआरटीओ पुष्पांजलि का नाम अवैध वसूली के रैकेट में आने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिसका बुरा असर यह है कि जिले में अवैध खनन और परिवहन नहीं रुक रहा। हालांकि दैनिक भास्कर अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित खबरों के बाद जनपद में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन के खिलाफ प्रशासन और खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिसमें कोर्रा कनक खदान (खंड–2) में यमुना नदी की जलधारा में अवैध रूप से उतारी गई प्रतिबंधित मशीनों से मोरंग खनन के मामले में कनवर इंटरप्राइजेज प्रा. लि. पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, एनजीटी नियमों का उल्लंघन होने पर 50 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।

वहीं, खागा तहसील की संगोलीपुर मड़ैयन मोरंग खदान में एसडीएम अभिनीत कुमार के नेतृत्व मे खनन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को छापेमारी कर जांच की थी। टीम ने पट्टा क्षेत्र से बाहर 517.5 घनमीटर अवैध खनन पकड़ा था। जिसके बाद अमरकंटक डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 4.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और एनजीटी नियमों के उल्लंघन पर लगभग 3 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। साथ ही, अवैध तरीके से ओवरलोड बालू परिवहन कर रहे पांच ट्रकों को भी सीज कर दिया। एसडीएम ने संगोलीपुर के खदान संचालक को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन दोबारा पाए जाने पर पट्टा निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस बाबत अपर जिलाधिकारी अविनाश त्रिपाठी ने कहा कि दोनों पट्टों की जांच कराई गई है, नियमों के उल्लंघन पर दोनों खदानों पर जुर्माना लगाया गया है। पट्टेधारकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र से हटकर अवैध खनन न करें। अगर इसके बाद भी लगातार गलती करेंगे तो पट्टे का निरस्तीकरण किया जाएगा।

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