
Jalaun : जालौन में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि एट थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी पिता ने थाना एट में 9 अप्रैल 2023 को लिखित सूचना दी थी के अभियुक्त संजय वाल्मीकि निवासी ग्राम मलूपुरा थाना कोतवाली उरई उसकी नाबालिग पुत्री को बीती 6 अप्रैल 2023 को भगा ले गया है।
शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह पत्नी के साथ गेहूं काटने गया था, तभी मौका पाकर संजय बाल्मीकि बेटी को ले गया। इस सूचना पर एट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नाबालिक के अपहरण और पॉस्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। मुकदमे के बाद पुलिस ने आरोपी संजय वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया था। फिर उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया तो नाबालिक लड़की गर्भवती पाई गई। बाद में घर वालों व अधिकारियों की सहमति पर नाबालिक लड़की का गर्भपात कराया गया।
पुलिस ने आरोपी को अपहरण और दुष्कर्म सहित अन्य सुसंगत धाराओं में चालान करके न्यायालय में पेश किया था। वहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर कई वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किये और पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराये थे। 8 जून 2023 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल कराई गई थी। नाबालिक के अपहरण और दुष्कर्म का यही मामला अपर जिला जज/स्पेशल जज पॉस्को कोर्ट मोहम्मद कमर की अदालत में विचाराधीन था।
इस मामले में जज मोहम्मद कमर ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और सबूतों तथा गवाहों के आधार पर संजय वाल्मीकि को नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड की लगाया है।
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