शादी करने से पत्नी के साथ रेप करने का अधिकार नहीं मिलता, हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन की अग्रिम जमानत खारिज की

Husband Wife News : गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम के एक व्यवसायी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न और दहेज शोषण शामिल हैं।

यह मामला अहमदाबाद की डीसीबी क्राइम ब्रांच में दर्ज शिकायत से सामने आया है। महिला ने अपने पति, सास और ससुर पर दहेज की मांग और शोषण का आरोप लगाया है। उसने कहा कि उसके पति ने जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए और शादी के दौरान उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध स्थापित किए। साथ ही, महिला ने यह भी आरोप लगाया कि ससुर ने उसके साथ छेड़छाड़ की और पति ने उसे बचाने के बजाय चुप्पी साधे रखी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि शादी का रिश्ता किसी को भी दूसरे की शारीरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं देता।

शिकायत के अनुसार, महिला की शादी 2022 में हुई थी। यह उसकी पहली शादी थी, जबकि आरोपी की यह दूसरी शादी बताई गई है। महिला का दावा है कि आरोपी की पहली पत्नी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिससे उसके व्यवहार का एक पैटर्न स्पष्ट होता है। गिरफ्तारी की आशंका के कारण आरोपी ने हाई कोर्ट का रुख कर अग्रिम जमानत मांगी, खुद को गुरुग्राम का एक प्रतिष्ठित व्यवसायी बताते हुए सभी आरोपों को निराधार और वैवाहिक विवाद से प्रेरित बताया।

वहीं, महिला की वकील ने कोर्ट के सामने आरोपों की गंभीरता और कथित अत्याचारों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस डी. ए. जोशी ने अपने आदेश में कहा कि आधुनिक कानूनी व्यवस्था में शारीरिक स्वायत्तता को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है, चाहे संबंध वैवाहिक ही क्यों न हों। अदालत ने बताया कि अंतरंग संबंध तभी स्वीकार्य हैं जब वे सहमति और सम्मान पर आधारित हों। किसी की इच्छा के विरुद्ध बनाए गए संबंध न केवल शारीरिक पीड़ा देते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक क्षति भी पहुंचाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कोई महिला बिना ठोस कारण के ऐसे संवेदनशील आरोप सार्वजनिक मंच पर नहीं लाती। रिकॉर्ड में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी की पहली पत्नी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिससे यह मामला एक बार की चूक नहीं बल्कि बार-बार दोहराए गए व्यवहार की ओर संकेत करता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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