Kannauj : बिना पंजीकरण चल रहे होटल-गेस्ट हाउस पर प्रशासन की सख्ती

  • अपर जिलाधिकारी ने गुरसहायगंज व सदर में किया औचक निरीक्षण।
  • अर्थदंड व सीलिंग के दिए निर्देश।

Kannauj : अपर जिला मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह ने सराय अधिनियम 1867 के तहत गुरसहायगंज एवं कन्नौज सदर क्षेत्र में संचालित होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज हॉल का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच में कई इकाइयाँ बिना पंजीकरण संचालित मिलीं। पूर्व में नोटिस जारी होने और शिकायतें मिलने के बावजूद पंजीकरण न कराने पर अपर जिलाधिकारी ने संबंधित इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान गुरसहायगंज स्थित अलकरमाह गेस्ट हाउस में बिना पंजीकरण कार्यक्रम संचालित पाया गया, जबकि संचालन न करने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था। वहीं, कन्नौज सदर जीटी रोड पर ओयो का बोर्ड लगाए होटल में भी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने अर्थदंड लगाने अथवा सील की कार्रवाई तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि नवनिर्मित इकाइयों को 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद पूरे जनपद में सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। निरीक्षण के समय जिला पर्यटन अधिकारी डॉ. एम. मकबूल भी मौजूद रहे।

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