
शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। राज्य सरकार के फैसले के बाद अब शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षकीय संवर्ग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों के सामान्य तबादले किए जा सकेंगे। सरकार की यह व्यवस्था 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।
मुख्य सचिव की ओर से मंगलवार को जारी आदेशों के अनुसार इस अवधि में संबंधित विभागों के मंत्री अपने-अपने विभागों में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों के तबादलों को मंजूरी दे सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी तबादले तय नियमों के तहत ही होंगे और वर्ष 2013 में लागू ट्रांसफर गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा।
आदेशों में कहा गया है कि तबादला करते समय कर्मचारियों का सामान्य कार्यकाल ध्यान में रखा जाएगा। आमतौर पर तीन वर्ष की तैनाती पूरी करने वाले कर्मचारियों के तबादलों पर ही विचार किया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी विभाग में तबादलों की संख्या कुल कैडर का तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस सीमा का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों की होगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कम अवधि या कम दूरी के तबादलों जैसे विशेष मामलों में मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी, जो संबंधित मंत्री के माध्यम से ली जाएगी। इसके अलावा कर्मचारी अपने तबादले के लिए सीधे अपने विभाग में आवेदन कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद विभिन्न विभागों में लंबे समय से रुके तबादलों की प्रक्रिया शुरू होगी।















