उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शीतकालीन अवकाश में न्यायिक कार्य के नए आदेश किए जारी

नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शीतकालीन अवकाश के दौरान न्यायिक कार्यों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत, संबंधित न्यायाधीश शनिवार, रविवार और अन्य घोषित अवकाशों के अलावा सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में अदालत की कार्यवाही संचालित करेंगे। यह व्यवस्था 13 जनवरी 2026 से लागू होगी और केस फाइलिंग 12 जनवरी 2026 से शुरू की जा सकेगी।

राज्य के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार, वादियों के हित में पुराने आदेशों में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था बनाई गई है ताकि अवकाश के दौरान भी आवश्यक न्यायिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से जारी रह सकें। अब अवकाशकालीन न्यायाधीश सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में कोर्ट की सुनवाई करेंगे, जिससे लंबित या तत्काल सुनवाई वाले मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित हो सके।

हाल में जारी आदेश में सप्ताह में केवल दो दिन कोर्ट संचालित करने की व्यवस्था थी, जिसे अब पुनः पूर्व जैसी प्रणाली लागू कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, कोर्ट के फाइलिंग केंद्र में अधिवक्तागण और वादी प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक नए मामले दाखिल कर सकेंगे, और फाइल किए गए मामलों को अगले दिन अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

हाईकोर्ट के महाधिवक्ता द्वारा जारी इस आदेश की सूचना अध्यक्ष बार एसोसिएशन, सचिव और सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है और इसे कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

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