आतिशी वीडियो मामले में पंजाब के डीजीपी, जालंधर के कमिश्नर और अन्य को नोटिस

Atishi Video Case : दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को बताया कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी के सिख गुरुओं पर टिप्पणी से संबंधित वीडियो और मंत्री पर एफआईआर मामले में पंजाब के पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक (साइबर सेल) और जालंधर के आयुक्त को नोटिस जारी कर 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी गयी है।

विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा परिसर में पत्रकार वार्ता में बताया कि पंजाब पुलिस को पूरे मामले पर अपना लिखित स्पष्टीकरण संबंधित दस्तावेजों के साथ, जिसमें शिकायत की कॉपी, एफआईआर की कॉपी, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आदि शामिल हैं, 12 जनवरी तक या उससे पहले जमा करने के लिए कहा गया है।

विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह विडियो सदन की संपत्ति है। इस पर केवल सदन का ही अधिकार है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन किया है। उनको इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 06 जनवरी को दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के एक वीडियो क्लिप के मामले में जालंधर में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला 09 जनवरी को सदन की बैठक के दौरान अध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया।

विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता ने कहा, “सदन पहले से ही नेता प्रतिपक्ष आतिशी के सदन में दिए बयान के मामले पर विचार कर रहा है, जिसमें कथित तौर पर सिख गुरुओं के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गयी थीं। यह मामला दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। विपक्ष के सदस्यों के अनुरोध पर वीडियो क्लिप पहले ही फोरेंसिक जांच के लिए भेजी जा चुकी है।”

अध्यक्ष ने कहा कि सदन इस मामले पर विचार कर रहा है, जो पूरी तरह से विशेषाधिकार प्राप्त सदन के अधिकार क्षेत्र में है। सदन ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस मामले का संज्ञान लिया है और निर्देश दिया है कि इस बात का स्पष्टीकरण मांगा जाए कि पंजाब पुलिस इस मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। सदन की कार्यवाही विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके संबंध में कोई भी मुद्दा या शिकायत कोई भी कार्रवाई करने से पहले अध्यक्ष के संज्ञान में लाई जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि आतिशी के टिप्पणी से संबंधित वीडियो को लेकर जालंधर पुलिस ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह वीडियो जालंधर पुलिस ने मिश्रा के एक्स हैंडल से डाउनलोड करके देखा और फिर उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की है।

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