
- देर रात धरने के बाद लिखित आश्वासन पर रिहाई
Kiratpur, Bijnor : किरतपुर में मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब जानलेवा हमले के एक मामले में गिरफ्तार आरोपित को न्यायालय ले जा रही पुलिस टीम के साथ भाकियू टिकैत गुट से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहन को रोककर आरोपित को निर्दोष बताते हुए उसे गाड़ी से खींचने का प्रयास किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार केस संख्या 332/2025 में धारा 109(1), 115(2), 190, 191(2), 352 व 351 बीएनएस के तहत गिरफ्तार अभियुक्त कुलदीप को 23 दिसंबर को न्यायालय में पेश किए जाने के लिए पुलिस ले जाया जा रहा था। इसी दौरान भाकियू टिकैत गुट से जुड़े कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस अभिरक्षा में बाधा डालते हुए विरोध शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया, जिसके बाद अभियुक्त को सुरक्षित न्यायालय पहुंचाया गया।
घटना के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने पंकज पुत्र राजवीर निवासी चौगवा, अंकित पुत्र विजय निवासी मिठारी तथा सौरभ पुत्र लोकेंद्र निवासी ग्राम भरेकी को थाने में बैठा लिया। इसके विरोध में भाकियू टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने देर रात तक किरतपुर थाने में धरना दिया, जिससे थाना परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना रहा।
मामले में सीओ नजीबाबाद के हस्तक्षेप के बाद भाकियू टिकैत गुट की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी गलती या कानून-व्यवस्था भंग करने वाली घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके बाद तीनों को भाकियू टिकैत ग्रुप के बाबूराम तोमर पुत्र सुरवीर सिंह निवासी खाई खेड़ी, सुनील प्रधान पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी नांगल जट्ट, बलजीत सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी नारायणपुर रामजी, डॉ. विजय सिंह पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी भूरापुर तथा मनकीत संधू पुत्र गुरुदयाल सिंह निवासी बबनपुरा संधू फार्म के सुपुर्द कर दिया गया।
थाना प्रभारी पुष्पा देवी ने बताया कि पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को छुड़ाने का प्रयास करना और सरकारी कार्य में बाधा डालना गंभीर अपराध है। मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी गई है।
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