GTA के 313 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

जलपाईगुड़ी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के आदेश से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) क्षेत्र के 313 शिक्षकों को राहत दे दी है। सिंगल बेंच द्वारा दी गई नौकरी रद्द करने के आदेश पर बुधवार को डिवीजन बेंच ने अंतरिम रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधुरी की डिवीजन बेंच ने नियुक्ति मामले में आगामी 12 सप्ताह के लिए स्थगनादेश जारी किया है।

पिछले सप्ताह कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने पहाड़ क्षेत्र के इन 313 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए उनकी नौकरी रद्द करने का निर्देश दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए कार्यरत शिक्षकों ने जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच का रुख किया था।

बुधवार को सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने न केवल स्थगनादेश दिया, बल्कि राज्य सरकार और मूल याचिकाकर्ता को हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। आगामी तीन महीनों तक ये शिक्षक अपने पद पर बने रह सकेंगे और उनके वेतन या नौकरी पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा।

पहाड़ क्षेत्र में शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यह मामला दायर किया गया था। सिंगल बेंच के फैसले से शिक्षकों का भविष्य अनिश्चित हो गया था, लेकिन डिवीजन बेंच के इस अंतरिम आदेश से 313 शिक्षक और उनके परिवारों ने फिलहाल राहत की सांस ली है।

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