यूपी में 6 महीने तक नहीं कर सकते हड़ताल, योगी सरकार ने लगाई प्रोटेस्ट पर लगाई रोक; नोटिफिकेशन जारी

UP : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में आगामी छह महीनों के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर निरंतरता से रोक लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने एक अधिसूचना जारी कर सभी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों को इसकी जानकारी दी है।

अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने यह कदम अत्यावश्यक सेवाओं का संरक्षण और आम जनता के हित में लिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आगामी छह महीनों तक कोई भी कर्मचारी या कर्मचारी संगठन किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकेगा। यह रोक प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी विभागों, निगमों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों पर लागू होगी।

सरकार का मानना है कि आवश्यक सेवाओं जैसे कि बिजली, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलापूर्ति आदि को निरंतर बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। इससे पहले, जून महीने में भी प्रदेश सरकार ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने के विरोध के मद्देनजर हड़ताल पर रोक लगाई थी, जिसकी अवधि अब बढ़ाकर छह महीने कर दी गई है।

प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी परिस्थिति में जनता को आवश्यक सेवाएं बाधित न हों। इस दौरान किसी भी कर्मचारी या संगठन को हड़ताल का आह्वान करना या उसमें भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई उल्लंघन करता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने जून में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने के विरोध में हड़ताल की आशंका के मद्देनजर पहले ही हड़ताल पर रोक लगाई थी। अब इस अवधि को फिर से बढ़ाकर छह महीने कर दिया गया है। इससे सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह किसी भी स्थिति में सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान नहीं चाहती है।

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