
Sonia Gandhi : राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नाम को लेकर एक नए विवाद पर संज्ञान लिया है। आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही दिल्ली की मतदाता सूची में दर्ज किया गया था। इस संबंध में कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में जोड़ा गया था, जबकि उन्हें 1983 में भारतीय नागरिकता मिली। इस मामले पर अदालत ने अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 तय की है।
देशभर में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर विपक्ष और कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में, सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता हासिल करने से पूर्व ही मतदाता सूची में दर्ज होने का आरोप लगा है।
राउज एवेन्यू विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी को वर्ष 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी, लेकिन उनका नाम तीन साल पहले ही यानी 1980 में मतदाता सूची में दर्ज कर दिया गया था।
याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने बताया कि जनवरी 1980 में सोनिया का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में दर्ज किया गया था, जबकि उस समय वह भारतीय नागरिक नहीं थीं। इस बात से संकेत मिलता है कि यह फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से किया गया हो सकता है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह फर्जीवाड़ा करने और चुनाव आयोग को धोखा देने का मामला है। इस संदर्भ में, उन्होंने आईपीसी की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 467 (फर्जीवाड़ा), और 468 (फर्जी दस्तावेज का प्रयोग) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की है।
अदालत ने इस मामले में सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी।
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